देश- विदेश में ऐसे कई नियम हैं, जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते होंगे. भारत में जब भी कोई महिला 7 महीनें या उससे अधिक समय से गर्भवती को हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती हैं. लेकिन अगर वजह कोई ख़ास हो तो यात्रा की अनुमति दे दी जाती हैं. सोशल मीडिया के जरिए से पता चलता हैं कि लोगों के जहन में एक प्रश्न बार-बार आता हैं कि अगर कोई महिला एक देश से दूसरे देश जा रही हो और उसी समय वह एक बच्चें को जन्म दे दो तो उस बच्चें का जन्म स्थान क्या होगा?.
यह एक ऐसा सवाल हैं, जिसका जवाब जानने की रूचि कई लोगों को होती हैं. लेकिन आज इस लेख में हम इस सवाल जा जवाब देंगे.
दरअसल ये नागरिकता का सवाल हैं ऐसे में इस विषय पर कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता हैं. जैसे की जब बच्चें का जन्म हुआ उस समय विमान किस देश के बॉर्डर में था. लैंडिंग के बाद उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच्चे के जन्म प्रमाण संबंधित कागजात लिए जा सकते हैं. ध्यान देने वाली बात ये हैं कि बच्चें बर्थ सर्टिफिकेट पर उसी देश का नाम लिखा जाएगा. जिस देश में बच्चें के जन्म के दौरान विमान उड़ रहा था.
इस तरह के बच्चें को उस देश की नागरिकता भी खुद ही मिल जाती हैं जिस देश की नागरिकता उनके माता-पिता के पास होती हैं. दरअसल विमान में पैदा हुए बच्चें को लेकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. वही किसी देश में ऐसा कोई नियम नही हैं उदाहरण के तौर पर यदि पाकिस्तान से विमान अमेरिका जा रहा हो और विमान भारतीय बॉर्डर के ऊपर से गुजर रहा हो इसी दौरान विमान में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी और ऐसे में बच्चे के माँ बाप की देश की भी नागरिकता खुद ही मिल जाएगी.