भारतीय रेलवे ने दिवाली के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। ये नियम विशेष रूप से उन वस्तुओं पर केंद्रित हैं जिन्हें ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है। इस लेख में हम इन नए नियमों, उनके पीछे के कारणों और संभावित दंडों पर चर्चा करेंगे।
दिवाली पर रेलवे के नए नियम
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प्रतिबंधित वस्तुएं
भारतीय रेलवे ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यात्रियों को ट्रेन में कुछ विशेष वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए, जिनमें शामिल हैं:
– पटाखे और आतिशबाज़ी: दिवाली के दौरान पटाखों का उपयोग आम है, लेकिन रेलवे ने चेतावनी दी है कि पटाखे ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई यात्री पटाखों के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है।
– ज्वलनशील पदार्थ: गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसीन और अन्य ज्वलनशील रसायनों को भी ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं है।
– अन्य खतरनाक सामान: इसमें विषैले रसायन, नशीले पदार्थ, और हथियार शामिल हैं।
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दंड का प्रावधान
यदि कोई यात्री उपरोक्त प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत दंडित किया जा सकता है। दंड में शामिल हो सकते हैं:
– जुर्माना: 1000 रुपये तक का जुर्माना।
– जेल की सजा: तीन साल तक की जेल या दोनों।
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सुरक्षा कारण
इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ट्रेन में आग लगने की घटनाएं गंभीर खतरे का कारण बन सकती हैं। इसलिए रेलवे ने इन वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
दिवाली यात्रा के लिए सुझाव
दिवाली के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को निम्नलिखित सुझावों का पालन करना चाहिए:
– सुरक्षित सामान लाएं: केवल उन सामानों को लेकर चलें जो रेलवे द्वारा अनुमोदित हैं।
– समय पर यात्रा करें: त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ बढ़ जाती है, इसलिए समय पर स्टेशन पहुंचें।
– ऑनलाइन बुकिंग: टिकट बुकिंग को ऑनलाइन करें ताकि आपको लंबी कतारों में न खड़ा होना पड़े।