Bihar Godam Nirman Yojana: बोदाम निर्माण के लिए सरकार दे रही हैं 10 लाख की सब्सिडी, जानिए कैसे करे आवेदन   

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Bihar Godam Nirman Yojana : बिहार सरकार ने किसानों के लिए बिहार गोदाम निर्माण योजना 2024 की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु गोदाम बनाने के लिए ₹10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि उत्पादों के भंडारण में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

योजना का उद्देश्य

Bihar Godam Nirman Yojana

बिहार गोदाम निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को गोदाम निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें और बाजार में उचित मूल्य पर बेच सकें।

अनुदान की राशि (Bihar Godam Nirman Yojana)

इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग के किसानों को 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम अनुदान राशि ₹10 लाख तक होगी। गोदाम की क्षमता 100 मीट्रिक टन और 200 मीट्रिक टन होगी, और इसके अनुसार अनुदान की राशि भी निर्धारित की जाएगी।

Bihar Godam Nirman Yojana
Bihar Godam Nirman Yojana

आवेदन प्रक्रिया

बिहार गोदाम निर्माण योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. पंजीकरण करें: वहां आपको किसान की DBT पंजीकरण संख्या डालकर एक खाता बनाना होगा।
  3. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें।

लाभार्थियों का चयन (Bihar Godam Nirman Yojana)

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई किसान पंजीकरण में दी गई जानकारी में गलत पाया जाता है, तो उसे अयोग्य माना जाएगा और प्रतीक्षा सूची से अगले किसान को लाभ दिया जाएगा।

बिहार गोदाम निर्माण योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें अपने कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। इस योजना से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में भी सुधार होगा।

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