धोखाधड़ी मामलें में धर्मेंद्र के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का समन, जानिए क्या हैं मामला  

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक धोखाधड़ी मामले में समन जारी किया है। यह मामला ‘गरम धरम ढाबा’ नामक रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुशील ने आरोप लगाया कि उन्हें इस फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया और बाद में धोखा दिया गया।

 मामला क्या है?

धर्मेंद्र

 धर्मेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने सुशील कुमार को ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि इस रेस्टोरेंट की ब्रांचों से हर महीने 70 से 80 लाख रुपये का कारोबार होता है और उन्हें अपने निवेश पर 7% लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए उनसे 41 लाख रुपये का निवेश करने को कहा गया था। इसके अलावा, सुशील से जमीन खरीदने के लिए भी 63 लाख रुपये मांगे गए थे।

कोर्ट का आदेश

जज यशदीप चहल ने 5 दिसंबर को समन जारी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (साजिश) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही, अन्य दो आरोपियों पर IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) भी लगाई गई है।

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी, जिसमें धर्मेंद्र और अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। यह सुनवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों को कैसे देखा जाता है।

धर्मेंद्र का जन्मदिन

यह मामला उस समय सामने आया है जब धर्मेंद्र ने हाल ही में अपना 89वां जन्मदिन मनाया था। उनके खिलाफ यह कानूनी मुसीबत उनके जन्मदिन के दो दिन बाद आई है, जिससे उनके प्रशंसकों और मीडिया में हलचल मची हुई है।

धर्मेंद्र का यह मामला न केवल उनके करियर पर असर डाल सकता है, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। न्यायालय की कार्रवाई और सबूतों की जांच के बाद ही इस मामले का सही नतीजा सामने आएगा।

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